पहलू खान काण्ड की दोबारा होगी जांच, कोर्ट ने दी अनुमति

जयपुर। राजस्थान के अलवर में डेयरी कारोबारी पहलू खान की पीट पीट कर हत्या किये जाने के मामले की फिर से जांच के लिए कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए।
राजस्थान पुलिस ने पहलू खान मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने मृतक पहलू खान को ही गोतस्करी मामले में आरोपी बना दिया था। पुलिस ने पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया था।
इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गयी चार्जशीट में मृतक पहलू खान को गौतस्कर बताये जाने पर सवाल उठे थे। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी।
एक एफआईआर तो पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज हुई थी। इन्हें राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामला संज्ञान में आने के बाद कहा था कि इस मामले की जांच बीजेपी शासनकाल में हुई थी। यदि इसमें कुछ गलत मिलता है तो इसकी दोबारा जांच कराई जायेगी।
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने पुनः जांच की अनुमति दे दी।