पहली बार किसी जज को हुई सजा, तुरंत जेल भेजने के आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस करनन को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें उन्हें कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है.और तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया है।
इतिहास में यह पहला मामला है जब एक जज को सजा हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चल रहा था और मंगलवार को उन्हें सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं।
इतना ही नहीं कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा। गौरतलब है कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को मेडिकल बोर्ड की मदद के लिए पुलिस टीम बनाने के निर्देश दिए थे। मेडिकल बोर्ड को आठ मई तक रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन जस्टिस कर्णन ने जांच से इंकार कर दिया और सातों जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश की कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल 8 फरवरी के बाद जारी किए गए जस्टिस कर्णन के आदेश पर संज्ञान ना लें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में जस्टिस कर्णन पेश नहीं हुए थे।
सुनवाई के दौरान एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों के खिलाफ ही आदेश जारी कर दिए हैं. वो मानसिक रूप से ठीक हैं. वो प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्नण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की।