पशु बिक्री बैन: नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने 4 हफ़्ते की लगाई रोक
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए वध के लिए मंडियों से पशु बिक्री पर रोक से संबंधित फैसले पर 4 हफ़्ते के लिए रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाते हुए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से इस मामले में 4 हफ़्ते में जवाब मांगा है।
केन्द्र के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ने कहा हाईकोर्टने कहा कि अपने पसंद का खाना चुनना सभी का व्यक्तिगत मामला है और इस अधिकार में कोई दखल दे नहीं सकता है। अदालत ने इस मामले में 4 हफ़्ते में संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले केन्द्र सरकार ने वध के लिए मंडियों और बाजार से पशुओं की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का कई राज्यों की सरकारों ने विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि केन्द्र सरकार ने फैसला राज्यों से बिना पूछे लिया है।
Madurai Bench of Madras HC grants a 4 week stay on central govt notification on cattle slaughter, directs state and GoI to reply in 4 weeks.
— ANI (@ANI) May 30, 2017
केन्द्र सरकार के इस फैसले का कई राज्यों की सरकारों और संगठनों ने विरोध किया था। इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केरल की वामपंथी सरकार शामिल है।