नेशनल हेराल्ड मामला: सुब्रमण्यन स्वामी को झटका, अर्जी ख़ारिज

नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े दस्तावेजो की मांग कर रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी को आज उस समय झटका लगा जब पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अर्जी ख़ारिज कर दी । इस मामले से जुडी अगली सुनवाई दस फरवरी को होगी ।

इससे पहले कोर्ट ने अगस्त महीने में हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। स्वामी ने कांग्रेस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर मंगाने की मांग की थी।

सुब्रमण्यन स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था।

क्या है मामला :
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

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