निजी मुचलके पर बीजेपी नेता आडवाणी, जोशी सहित सभी 12 आरोपियों को ज़मानत
लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में सीबीआई अदालत ने सभी 12 आरोपियों को 20 हजार के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी।
इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आड़वाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार सीबीआई की अदालत में पेश हुए। इस मामले की सुनवाई स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
सीबीआई कोर्ट जाने से पहले भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे जहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनो नेताओं से मुलाकात की ।
ज़मानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, ये खुला आंदोलन था जैसे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं अभी। उमा भारती ने कहा, “मैं खुद को अपराधी नहीं समझती। ये केस भगवान से जुड़ा है और मुझे भगवान से ही आशा है।
वहीँ बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि उनपर लगे सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हत्या का केस चलना चाहिए। कटियार ने कहा, ‘अदालत का जो आदेश है वह सिर आंखों पर है। उसका पालन करना है और इस मामले में जो होगा वह देखा जाएगा। उन्होंने कहा है, ‘’वहां तो लाखों लोग थे, फिर साजिश किसकी थी। ये सब बेकार की बातें और बकवास बातें हैं। ये सब झूठे आरोप हैं।’’
बता दें कि बाबरी विध्वंश मामले में 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस बेहद राजनीतिक संवेदनशील मामले में आडवाणी, उमा भारती, और मुरली मनोहर जोशी और अन्यों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।