दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 वर्ष की

दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 वर्ष की

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है। पहले दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष तय थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नही खुलेगी। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। शराब की दुकान चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में शराब की अब सभी प्राइवेट दुकानें होंगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पास:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया है। विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां देगा। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।

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TeamDigital