तेजबहादुर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, सुप्रीमकोर्ट में याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले सपा उम्मीदवार तेजबहादुर यादव के चुनाव लड़ने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गयी हैं। सुप्रीमकोर्ट ने नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने तेजबहादुर याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि इस याचिका में कोई मैरिट नहीं है। इससे पहले कल कोर्ट ने तेजबहांदुर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर कहा था कि तेजबहादुर की शिकायत के हर विन्दु पर गौर कर 24 घंटे में जबाव दिया जाए।
गौरतलब है कि बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेजबहादुर यादव ने पहले 24 अप्रेल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार परचा दाखिल किया था। इस नामांकन में तेजबहादुर ने अपने दस्तावेजों में कहा था कि उसे सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त किया गया है।
इसके बाद तेजबहादुर को समाजवादी पार्टी ने टिकिट दे दिया और तेजबहादुर ने बतौर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दूसरा नामांकन 29 अप्रेल को दाखिल किया। इस नामांकन के साथ दिए गए दस्तावेज में तेजबहादुर ने बीएसएफ से अपनी बर्खास्तगी का ज़िक्र नहीं किया। यादव को सीमा सुरक्षा बल से अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) भी जमा करना था, जिसमें बर्खास्तगी के कारण बताए जाने थे।
दोनों नामांकन के दस्तावेजों में बीएसएफ से बर्खास्तगी को लेकर पाये गये अंतर् पर चुनाव आयोग ने नामांकन को अधूरा मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। तेजबहादुर का कहना है कि चुनाव आयोग ने उसे शाम को बताया कि उसे और दस्तावेज देने पड़ेंगे। जो चंद घंटो में मिलना मुमकिन नहीं था।