तीन हाथ जमींन वाले बयान पर गिरिराज का कोर्ट में आत्मसमपर्ण
पटना। एक चुनावी सभा में एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालाँकि गिरिराज सिंह को तुरंत ज़मानत भी मिल गयी।
गौरतलब है कथित तौर पर टिप्पणी करने के लिए बेगूसराय के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए 25 अप्रैल को नगर थाने में गिरिराज के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिराज के खिलाफ आरपी कानून 1951 की धारा 125 और 123, आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 171 सी, 188, 298 और 505 दो के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार की अदालत के सामने मंगलवार को आत्मसमर्पण करने पर गिरिराज को 5000 रुपए के दो जमानती बॉन्ड भरने पर जमानत दी गई।
क्या कहा था गिरिराज सिंह ने:
बेगूसराय लोकसभा सीट से प्रत्याशी गिरिराज ने 24 अप्रैल को जीडी कॉलेज में एक चुनावी सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में कहा था ‘जो वंदेमातरम नहीं कह सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता… अरे गिरिराज के तो बाबा-दादा रिया सिमघाट में गंगा के किनारे मरे। उसी भूमि पर कब्र भी नहीं बनाया। तुम्हें तो तीन हाथ की जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे, तो देश कभी माफ नहीं करेगा।’