तीन तलाक बिल पर इन दलों ने वॉकआउट कर की मोदी सरकार की मदद, बिल राज्यसभा में पास

तीन तलाक बिल पर इन दलों ने वॉकआउट कर की मोदी सरकार की मदद, बिल राज्यसभा में पास

नई दिल्ली। तीन तलाक बिल आज राज्य सभा में पास हो गया है। राज्य सभा में सरकार के पास बहुमत न होने के बावजूद सरकार तीन तलाक बिल को राज्य सभा में पास कराने में सफल रही है।

तीन तलाक बिल पर सरकार की राह उस समय आसान हो गयी जब जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी, तेलगु देशम, एआईएडीएमके और पीडीपी ने वोटिंग के समय राज्य सभा से वॉकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।

नतीजतन तीन तलाक बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े और यह बिल राज्य सभा में पास हो गया। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, पीडीपी और बहुजन समाज पार्टी ने तीन तलाक बिल का विरोध करने का एलान किया था।

तीन तलाक बिल राज्य सभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के तौर पर लागू हो जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को दिया जाने वाला एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) अपराध माना जाएगा।

राज्यसभा में यह बिल पास होना सरकार के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योकिं उच्च सदन में अल्पमत में होने के चलते उसके लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल था। इससे पहले भी एक बार उच्च सदन से यह विधेयक गिर गया था।

क्या है प्रावधान:

‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019’ में तीन तलाक की प्रथा को शून्य और अवैध घोषित करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में तीन वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान किया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि विवाहित महिला और आश्रित बालकों को निर्वाह भत्ता प्रदान करने और साथ ही अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए भी उपबंध किया जाए। विधेयक अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने का उपबंध भी करता था। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत देने की बात कही गई है।

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TeamDigital