तीन तलाक पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, जताया विरोध

नई दिल्ली । तीन तलाक के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर विरोध जताते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिग भेदभाव करता है।

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ट्रिपल तलाक की एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई जगह नहीं है। यह महिलाओं के प्रति भेदभाव, अनुचित और अन्याय पूर्ण रवैया है। शरिया कानून के तहत ट्रिपल तलाक को धर्मनिरपेक्ष देश में गलत तरीके से रखा गया।

गौरतलब है कि ट्रिपल तलाक के मामले में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुका है। हलफनामे में उसने कहा है कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता। और ना ही सुप्रीम कोर्ट तलाक की वैधता तय कर सकता है।

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