तीन तलाक पर एक और महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल की हावड़ा की रहने वाली इशरत जहाँ ने ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है । इशरत जहाँ की शिकायत है कि उसके पति ने बिना किसी ठोस कारण के फोन पर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया ।
इशरत का पति दुबई में काम करता है और उसने दुबई से ही फोन पर तलाक दे दिया था । सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त तो करेगा ।
पनी याचिका में इशरत ने कोर्ट में कहा है कि उसका निकाह 2001 में हुआ था और उसके बच्चे भी हैं जो उसके पति ने जबरन अपने पास रख लिए हैं । याचिका में बच्चों को वापस दिलाने और उसे पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की गई है।
इशरत ने कहा है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है. याचिका में कहा गया है कि ट्रिपल तलाक गैरकानूनी है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है. मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इसे गलत करार दे रहे है ।
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