तमिलनाडु के स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाना होगा ‘वंदे मातरम’: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाना होगा ‘वंदे मातरम’: मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार अब तमिलनाडु में स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। फैसले के अनुसार तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों में सप्ताह में एक दिन (सोमवार या शुक्रवार) जरूर वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाए।

हालाँकि जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय गीत गाने में असमर्थ हैं उनके साथ जोर-जबरदस्ती नहीं की जाएगी लेकिन उन्हें इसके लिए वैध कारण बताना होगा। जज ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और तमिल भाषा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ उपलब्ध कराए तथा अगर बांग्ला या संस्कृत में राष्ट्रीय गीत के गायन में मुश्किल हो तो वे तमिल अनुवाद का गायन कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि देशभक्ति इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। देश के हर नागरिक को समझना चाहिए कि देश मातृभूमि होती है। इसकी आजादी के लिए कई लोगों और परिवारों ने अपने जान की कुर्बानी दी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान में हफ्ते में कम से कम एक बार और हर सरकारी दफ्तर, निजी कंपनी, फैक्ट्री में महीने में एक बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा।

 

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