बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से झटका
मुंबई। बीजेपी सांसद और 2008 मालेगांव ब्लास्ट में प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में पेशी से स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया है।
साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगायी थी कि उसे मालेगांव ब्लास्ट में पेशी से स्थाई छूट दी जाए। याचिका में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि वह अब सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें हप्ते में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट दी जाए।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की याचिका को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पेशी से स्थाई छूट देने को कोर्ट वाध्य नहीं है। गौरतलब है कि इसे पहले विशेष अदालत ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित रहें।
गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 से एनआईए कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। वर्ष 2008 में जुमे के दिन मालेगांव में हुए धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।
इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी प्रमुख आरोपियों में शामिल है। मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव में पराजित कर सांसद बनी है।