जस्टिस लोया की मौत की जांच से CBI- NIA को रखा जाए दूर, SIT करे जांच: कांग्रेस
नई दिल्ली। जस्टिस बीएच लोया की मौत के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज न होने पर आज कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए मांग की है कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए तथा सीबीआई और एनआईए को जांच से दूर रखा जाए।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पूछा कि आखिरकार न्यायाधीश बीएच लोया की बहन के बयान पर न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई ?उन्होंने कहा कि जस्टिस बीएच लोया बिना किसी सुरक्षा के नागपुर गए थे। जबकि वह उस समय सीबीआई जज थे।
कपिल सिब्बल ने कहा कि रवि भवन गेस्ट हाउस के रजिस्टर में सिर्फ श्रीकांत कुलकर्णी का नाम था, लेकिन जज बृजमोहन लोया और श्रीराम मधुसूदन मोडक का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया।
उन्होंने सवाल किया कि अगर लोया और मोडक के रवि भवन गेस्ट हाउस में ठहरने का कोई सबूत नहीं है, तो आखिरकार ये कहां रुके थे? यह रवि भवन गेस्ट हाउस नागपुर में स्थित है।
कपिल सिब्बत ने यह भी कहा कि गेस्ट हाउस का यह रजिस्टर साल 2014 का है, लेकिन इसमें एंट्री साल 2017 में की गई। उन्होंने दावा कि उनके पास इस तरह का रिकॉर्ड भी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायाधीश लोया मामले पर सवाल उठाए थे।