जम्मू कश्मीर में आज से राष्ट्रपति शासन लागू
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होने के बाद आज से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्यपाल शासन के 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार रात्रि 12 बजे के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बुधवार को गजट में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल सत्य पाल मलिक से एक रिपोर्ट मिली है और इस पर तथा दूसरी सूचना पर विचार कर वह ‘‘संतुष्ट’’ हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है।
गौरतलब है कि उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली राज्य के राज्यपाल सत्य पाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार को फैसला किया था।
संविधान के अनुच्छेद 74(1)(आई) के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को मदद करेगी और सलाह देगी। राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या उसके प्राधिकार के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है। ऐसे मामलों में जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां छह माह का राज्यपाल शासन अनिवार्य होता है। इसके तहत विधायिका की तमाम शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर में 1989 से 1996 तक 6 सालों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर जगमोहन की नियुक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद फिर से फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी थी।