चौथी बार बढ़ी PAN से आधार जोड़ने की तारीख, अब सरकार ने दी ये नई डेडलाइन

चौथी बार बढ़ी PAN से आधार जोड़ने की तारीख, अब सरकार ने दी ये नई डेडलाइन

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ा दिया है। नई डेडलाइन के मुताबिक अब 31 दिसंबर, 2019 तक पैन से अपने आधार को लिंक करवा जा सकेगा।

गौरतलब है कि पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 7वीं बार आगे बढ़ाई गयी है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।

जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर की डेडलाइन समाप्त होने से दो दिन पहले ही आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

अहम कारण है कि जून में आयी एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे से अधिक लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में समय सीमा बढ़ाना आयकर विभाग की एक मजबूरी बताई जा रही है।

पैन को आधार से लिंक करने के पहले नोटिफिकेशन के बाद कहा गया पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। पैन को आधार से लिंक न करने पर सेक्शन 139 ए (2) के तहत पैन नंबर निरस्त हो सकता है।

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TeamDigital