‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से रखने के लिए राहुल गांधी ने खेद जताया है।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्पष्टीकरण दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्साह में उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है। उन्होंने माना कि सु्प्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी।
दरअसल राफेल डील मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा है। राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को लेकर अपना फैसला दिया।
वरिष्ठ वकील और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमनना याचिका दायर की थी। मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के मुंह में डाला है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राहुल के इस बयान पर उनसे सफाई मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई टिप्पणी हमारी नहीं है।
इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार यानी 22 अप्रैल को दायर हलफनामे में माना कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर खेद प्रकट किया है। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्साह में उनके मुंह से यह बयान निकल गया। सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।