‘चौकीदार चोर है’ पर सुप्रीमकोर्ट ने राहुल से माँगा जबाव
नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर चौकीदार चोर है की टिप्पणी के लिए सुप्रीमकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जबाव माँगा है।
कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरह से पेश किया है। लेखी का आरोप था कि राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वह उच्चतम न्यायालय का बयान हो।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का बयान गलत है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है।
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय की थी।
क्या है मामला:
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर अपने एक आदेश में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानते हुए पुनर्विचार याचिका पर आगे सुनवाई की बात कही थी।
जब मीडिया ने राहुल गांधी ने कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट के फैसले से साफ़ हो गया है कि चौकीदार ही चोर है।