चिदंबरम को नहीं मिली राहत, 14 दिन और रहना होगा जेल में
नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज भी अदालत से राहत नहीं मिली, अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत को 3 अक्टूबर तक बढ़ाने के बाद अब अब चिदंबरम को 14 दिन और जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले आज सीबीआइ ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी।
चिदंबरम की ओर से अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआइ की मांग का विरोध किया था। चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 23 तारीख को सुनवाई करेगा। चिदंबरम ने न्यायिक हिरासत के दौरान नियमित रूप से मेडिकल चेकअप और पर्याप्त सप्लीमेंट्री डाइट सुलभ कराने के लिए आदेश देने की मांग की है।
गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में अदालत से गुहार की थी कि उनको ईडी की हिरासत में भेज दिया जाए लेकिन ईडी ने हिरासत में लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद अदालत ने चिदंबरम की उस मांग को ठुकरा दिया था।
