चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की जेल

चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की जेल

रांची। चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को पांच पांच साल जेल की सजा सुनाई गयी है।

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान किया, लालू पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घोटाले का ये तीसरा मामला था, इससे पहले दो अन्य मामलों में भी लालू को सजा हो चुकी है। लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल की सजा हुई है।

चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इसमें साल 1996 में केस दर्ज हुआ था. इस मामले में कुल 76 आरोपी थे, जिनमें लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के नाम भी शामिल हैं।

इससे पहले चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद यादव साढ़े तीन साल की सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। वहीँ इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था।

वहीँ आज चारा घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा का एलान किया। लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि हम इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले की सुनवाई डे-टू-डे बेसिस पर कर रही है. झारखंड में चारा घोटाले में लालू यादव पर पांच मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से दो पर सजा का ऐलान हो चुका है।

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TeamDigital