गुजरात दंगा: पीएम मोदी के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका पर सुनवाई 19नवंबर को

गुजरात दंगा: पीएम मोदी के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका पर सुनवाई 19नवंबर को

नई दिल्ली। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगो के लिए गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में दायर ज़किया जाफरी की याचिका पर 19नवंबर को सुनवाई होगी।

ज़किया जाफरी पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की पत्नी है। गुजरात दंगो के दौरान दंगाइयों ने अहमदाबाद की गुलमर्ग कोलोनी में धावा बोलकर पूर्व सांसद अहसान जाफरी की जान ले ली थी। इस घटना से पहले अहसान जाफरी और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन और फेक्स सन्देश देकर अपनी जान की गुहार लगायी थी।

इसके बावजूद उन्हें गुजरात सरकार की तरफ से कोई त्वरित सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गयी। दिल दहलाने वाली दंगाइयों की इस घटना ने अहसान जाफरी की जान ले ली।

गुजरात दंगे के मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने एक वर्ष पहले जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया से कहा है कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं।

इसके बाद ज़किया जाफरी ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी की ओर से दी गई क्लीनचिट को जाकिया जाफरी ने चुनौती दी थी। इस मामले पर अब सर्वोच्च न्यायालय 19 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

याचिका में कहा गया था कि गुजरात दंगों को आपराधिक साजिश मानते हुए 59 लोगों को फिर से आरोपी बनाकर नए सिरे से जांच के आदेश दिए जाएं। बता दें कि निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 56 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।

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TeamDigital