कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से मनाही के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची छात्रा

कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से मनाही के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची छात्रा

मुंबई। मुंबई की एक छात्रा ने कॉलेज प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जिसमे छात्राओं से कॉलेज में हिजाब पहन कर न आने के लिए कहा गया था।

उक्त छात्रा ने वर्ष दिसंबर 2016 में साईं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा जड़ी गयी हिजाब पर पाबंदी के चलते उसने परीक्षा नहीं दी और वह इस मामले को कोर्ट में चेलेंज किया।

कॉलेज प्रशासन द्वारा हिजाब पहनने पर लगायी गयी पाबंदी के खिलाफ कोर्ट जाने से पहले छात्रा ने जनवरी 2017 में आयुष मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी शिकायत से अवगत कराया था। जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने साईं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रशासन को फटकार लगाते हुए छात्रा को हिजाब पहनकर कॉलेज आने की अनुमति देने को कहा था। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया।

मुस्लिम छात्रा ने यहीं हिम्मत नहीं हारी और वह हिजाब की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंची लेकिन सुनवाई की तय तारीख पर कॉलेज की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद भी सुनवाई की कई तारीखें तय की गयी लेकिन कॉलेज प्रशासन सुनवाई में मौजूद रहने को लेकर कोई न कोई बहाना करता रहा। जिसके चलते छात्र का एक वर्ष बेकार हो गया और वह परीक्षा में नहीं बैठ सकी।

छात्रा ने कॉलेज प्रशासन की ज़िद्द के आगे घटने टेकने की जगह इस मामले को और ऊपर तक ले जाने का तय किया और उसने कॉलेज प्रशासन को पार्टी बनाते हुए इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में उठाया लेकिन यहाँ कॉलेज प्रशासन अपने पुराने आदेशों से मुकर गया। कॉलेज प्रशासन की तरफ से पेश हुए वकील ने इस बात से इंकार कर दिया कि कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर कोई पाबन्दी लगायी थी या उक्त छात्रा को हिजाब पहनने के चलते परीक्षा देने से रोका गया था।

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई का इंतज़ार है। पीड़ित छात्रा को उम्मीद है कि उसे हाईकोर्ट अवश्य न्याय मिलेगा। छात्रा के निवेदन पर उसका या उसके पिता का नाम प्रकाशित नहीं किया जा रहा।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital