कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। पाकिस्तान में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी है। भारत की इसे बड़ी कूटनीतक जीत माना जा रहा है। पाकिस्तानी की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की थी।

अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत की ओर से दायर अपील में ये भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई।

भारतीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जाधव की मां को इस फैसले की जानकारी दी है। सुषमा के मुताबिक सीनियर वकील हरीश साल्वे इस मामले में भारत की पैरवी कर रहे हैं।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital