प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मामले में, कांग्रेस जेडीएस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मामले में, कांग्रेस जेडीएस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

नई दिल्ली।कर्नाटक विधानसभा की कार्रवाई को संपन्न कराने के लिए राज्यपाल द्वारा बीजेपी नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किये जाने के मामले में कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इस अर्जी पर एक बार फिर रात में कोर्ट की कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन कोर्ट ने देर रात साफ कर दिया कि इस अर्जी पर शनिवार सुबह सुनवाई होगी। कर्नाटक में सरकार बनाने के सारा खेल विधानसभा, राज्यपाल और कोर्ट की बीच में घूम रहा है। वहीं तीनों पार्टियों के बीच शह मात का खेल चालू है।

इधर बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 111 विधायकों के समर्थन जुटा लेने की बात कही है। इससे पहले कांग्रेस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कड़ी सुरक्षा में डीजीपी फ्लोर टेस्ट कराएंगे। वहीं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।

इससे पहले बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे पास पूरा बहुमत है, कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन अनैतिक है। साथ ही उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस की चिट्ठी पर कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। दोनों दलों के बीच चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि बहुमत सदन में ही साबित हो सकता है। रोहतगी ने दावा किया कि कई कांग्रेस और जेडीएस विधायकों ने कहा है कि वो गठबंधन के साथ नहीं हैं और कांग्रेस और जेडीएस की चिट्ठी में सभी विधायकों के साईंन नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायक बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेंगे। इससे ज्यादा हम अभी नहीं बता सकते।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि हम बोपैया को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाये जाने के खिलाफ ‘सकारात्मक रूप से’ अदालत का रुख करेंगे और आज ही करेंगे।

उन्होंने कहा कि जहां ‘प्रजातंत्र का एनकाउंटर’ किया जा रहा है वहां अस्थायी अध्यक्ष का मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्यपाल वजुभाई वाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर तीसरी बार ‘संविधान का एनकाउंटर’ कर दिया।

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