कांग्रेस की मांग: 25% वीवीपैट ट्रेल का हो ईवीएम से मिलान, सुप्रीमकोर्ट का दखल देने से इंकार
नई दिल्ली। कांग्रेस ने सुप्रीमकोर्ट के समक्ष वीवीपैट की पर्चियों को ईवीएम से मिलान करने की मांग रखी थी लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इंकार कर दिया है।
कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीमकोर्ट से मांग की थी कि कम से कम वीवीपैट की 25% पर्चियों को ईवीएम के वोटो के साथ मिलान करने की अनुमति दी जाए।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि चुनाव सुधारों के लिए कांग्रेस अलग से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है।कांग्रेस की मांग है कि ईवीएम में पड़े वोटों से VVPAT पर्चियों का मिलान किया जाए।
कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी की गई है। इसी मुद्दे के लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने गुरुवार शाम को आए एग्जिट पोल के नतीजों को गलत ठहराया है।
उन्होंने कहा कि उन्हें गुजरात में जीत का भरोसा है। 18 दिसंबर को कांग्रेस गुजरात में जीत का छक्का जरूर मारेगी। मामले की सुनवाई 2 बजे होगी। जिसमें कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी दलील देंगे।
इससे पहले शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि ऐसे कई वाकये हैं जब एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल एक जैसे ही हैं, आगामी 18 तारीख को सभी एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे।