कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव टला, ये है कारण
नई दिल्ली। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीमकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अयोग्य विधायकों पर फैसला नहीं दे देता तब तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया है।
इससे पहले कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों की अर्जी पर सुप्रीमकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हमें पहले इस केस के तह में जाना होगा, तभी इस पर निर्णय दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक ही बार फैसला देंगे। कोर्ट ने कहा कि ‘मामले की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और ‘हम बार-बार टुकड़ों में खाने का ऑर्डर नहीं करना चाहते।’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा।
सुप्रीमकोर्ट को दी गयी अर्जी में अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने कहा था कि उन्हें उप चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। विधायकों ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम सोमवार से ही इस केस के लिए लड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि र्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं। राज्य में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेता बी एस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने।
इससे पहले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के दो दिन बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य घोषित किए जाने वाले विधायको में रमेश ए जरकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल थे।
विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद खाली हुई 15 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा 21 अक्टूबर को चुनाव कराये जाना का एलान किया गया था।