कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर आरोप तय
मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर आतंकी साजिश रचने और हत्या के आरोप तय किये गए हैं। इस मामले में कर्नल पुरोहित तथा साध्वी प्रज्ञा के अलावा 7 अन्य आरोपियों मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी पर भी आरोप तय किये गए हैं।
सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संगठन के जरिये एक उद्देश्य के तहत आतंक फैलाने का षड़यंत्र रचने और 29 सितंबर को वारदात को अंजाम देने के अारोप तय हुए हैं।
सभी आरोपियों पर UAPA की धारा 18 ( आतंकी वारदात को अंजाम देना ) और 16 ( आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश करना) के अलावा विस्फोटक कानून की धारा 3, 4 , 5 और 6 के तहत आरोप तय हुए हैं।
इस संबंध में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कृत्य में 6 लोगों की मौत हुई और 101 लोग घायल हुए थे। यह टेरर एक्ट के अंतर्गत आता है। इस केस का ट्रायल दो नवंबर से शुरू होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया।
इससे पहले कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव केस में आरोपी कर्नल पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू शुरू हुई थी।