कंधमाल दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दे ओडिशा सरकार: सुप्रीमकोर्ट

कंधमाल दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दे ओडिशा सरकार: सुप्रीमकोर्ट

भुवनेश्वर। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को कंधमाल दंगे के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर और जस्टिस उदय उमेश ललित की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए ने कहा ‘राज्य सरकार की तरफ से पहले दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं था। इसीलिए पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।’

गौरतलब है कि अगस्त 2008 में ओडिशा के कंधमाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक ईसाइयों के खिलाफ हमले हुए थे।

इस हमले में 38 लोग मारे गए थे और 25 हज़ार से ज़्यादा बेघर हो गए थे। दंगे में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। कंधमाल दंगों के सिलसिले में कुल 831 मामले दर्ज हुए थे जिनंमें लगभग 700 लोगों को गिरफ़्तार किया गया।

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TeamDigital