उन्नाव केस: सुप्रीमकोर्ट ने कहा 45 दिन में पूरी होगी सुनवाई

उन्नाव केस: सुप्रीमकोर्ट ने कहा 45 दिन में पूरी होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सुप्रीमकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीमकोर्ट ने न सिर्फ पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए बल्कि पीड़िता के परिवार और उसके वकील की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात करने के भी आदेश दिए हैं।

सुप्रीमकोर्ट ने पीड़िता के वकील को भी इतना ही मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों के उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपये का चैक जारी किया है।

इतना ही नहीं सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस से जुड़ी सभी सुनवाई को 45 दिन के अंदर पूरा किया जाए। इन मामलों की सुनवाई रोजाना की जाएगी। साथ ही एक्सीडेंट मामले की जांच को 7 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। उन्नाव से जुड़े जो पांच केस थे, सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है।

इससे पहले अदालत ने उन्नाव केस में जांच की स्टेटस रिपोर्ट और एक्सिडेंट केस में अब तक हुई सीबीआई जांच की रिपोर्ट 12 बजे तक सौंपेने को कहा था। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि 12 बजे तक सीबीआई के किसी जिम्मेदार अधिकारी को बुलाइए।

इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को जानकारी दी कि मामले की जांच कर रहे अफसर लखनऊ में हैं, इसलिए उनका अदालत में पेश होना मुश्किल है। ऐसे में सीजेआई ने कहा कि सीबीआई हमें फोन पर ये जानकारी दे सकती है। फिर भी सीबीआई के एक अफसर को पेश होने के लिए कहें।

इससे पहले पीड़ित परिवार द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र का बुधवार को संज्ञान लेते हुये इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने मे हुये विलंब पर अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बलात्कार पीड़ित इस 19 वर्षीय लड़की ने इस पत्र में अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी और कुछ घटनाओं का भी इसमें जिक्र किया था।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital