उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश: दीपावली पर रात 08 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
नई दिल्ली। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब दीपावली पर रात के 08 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे।
सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के मुताबिक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है। इतना ही नहीं यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।
सरकार की तरफ से वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के मुताबिक सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है। आदेश के मुताबिक दीपावली पर कम प्रदूषण करने वाले पटाखे चलाने की सलाह दी गयी है।