‘आप’ को नहीं खाली करना होगा दफ्तर, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया LG का आदेश
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब उसके ऑफिस को खाली कराने के दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 12 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर इस ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था। बता दें कि शुंगलू समिति की रिपोर्ट में इस दफ़्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि क्योंकि ज़मीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं, इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ़्तर/ज़मीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती।
उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। उपराज्य के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
#Delhi LG's order dated 12.04.17 cancelling office allotment to AAP office set aside by Delhi HC. Court directs LG to pass a reasoned order.
— ANI (@ANI) August 23, 2017
हाईकोर्ट ने आज उपराज्यपाल बैजल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को उसका दफ्तर खाली करने को कहा था। कोर्ट ने एलजी को उनके फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।