Breaking: आप के 20 विधायकों को राहत, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलटा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्य्ता रद्द करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया है।
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को 20 विधायकों की सदस्यता रद कर दी थी, लेकिन आज के फैसले में कोर्ट ने आयोग के फैसले को बदलते हुए विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने 28 फरवरी को चुनाव आयोग और विधायकों की ओर से बहस पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ख़ुशी की लहार दौड़ गयी है। हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने लिखा कि ‘दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की यह बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों को बधाई।’
बता दें कि 24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 19 फरवरी को आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी।