आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलने के बावजूद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं आडवाणी
नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा चलने के बावजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं।
इस मामले में कानून विशेषज्ञों का कहना है कि मुकदमा चलने की सूरत में भी यदि आडवाणी चाहें तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। उनका तर्क है कि आडवाणी पर आपराधिक साजिश का मुकदमा जरूर चलेगा लेकिन अभी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं सिद्ध किया है।
कानून के जानकारों के मुताबिक जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए तब तक उसे अदालत निर्दोष मानती है। वह इनोसेंट माना जाता है इसलिए उनके किसी चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लग सकती।
गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाएगा।
सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद जहाँ विपक्ष हमलावर हो गया और उसने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से इस्तीफे की मांग की वहीँ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब आडवाणी राष्ट्रपति नहीं बन सकते उन्हें आरएसएस और पीएम मोदी ने निपटा दिया है।