आधार कार्ड को जरूरी बनाने वाली अधिसूचना को पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुडी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता वाली अधिसूचना पारित करने से इंकार कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है।
गौरतलब है कि सामाजिक कल्याण से जुडी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए हमने 30 जून की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
पीठ ने सरकारी अधिसूचना को लेकर कहा कि अंतरिम आदेश के लिए आपको एक सप्ताह के लिए इंतजार करना होगा, अगर आपने इस अधिसूचना के तहत किसी को वंचित किया है तो आप उसकी जानकारी अदालत को बता सकते हैं।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और नवीन सिन्हा के अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।