आधार कार्ड को अनिवार्य करने की तारीख अब 31 मार्च हुई

आधार कार्ड को अनिवार्य करने की तारीख अब 31 मार्च हुई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार की अनिवार्यता की तारीख बढाकर 31 दिसंबर से बढाकर अब 31 मार्च तक कर दी है।

आधार कार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि फिलहाल आधार नंबर न देने वाले लोगों को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीमकोर्ट से कहा गया कि लोगों पर बैंक खाते के अलावा सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर देने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार पर फैसला आ जाने का हवाला देते हुए पूरे मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की।

याचिकाओं ने कहा गया है कि आधार के लिए बायोमेट्रिक जानकारी लेने को निजता का हनन है। गौरतलब है कि इसी साल 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।

याचिका कर्ताओं ने आधार से निजिता के हनन का हवाला देते हुए इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का विरोध किया है। सोमवार को कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि हाल ही में राशन कार्ड का आधार से लिंक न होने पर झारखंड में राशन न देने का मामला सामने आया है। राशन डीलर द्वारा राशन न देने से एक 12 वर्षीय बच्ची की भूंख से मौत के बाद आधार को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

जहाँ सरकार आधार को आवश्यक रूप से लागू करना चाहती है वहीँ याचिकाकर्ताओं ने इसे निजिता का हनन बताते हुए इसे आवश्यक रूप से लागू नही बनाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी है ।

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TeamDigital