आईआरसीटीसी टेंडर मामले में लालू यादव को ज़मानत, राबड़ी और तेजस्वी को भी राहत
नई दिल्ली। आईआरसीटीसी टेंडर घोटले मामले में दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए ज़मानत दे दी है।
आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दर्ज कराये थे।
इस मामले में कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना को भी नियमित जमानत दे दी है।
क्या थे आरोप:
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था। इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे।
होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी। जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था।
ईडी ने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव समेत IRCTC के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया।