आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीबीआई को “No Entry”

आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीबीआई को “No Entry”

नई दिल्ली।आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में अब जांच के लिए सीबीआई राज्यों की सरकार से अनुमति हासिल करनी होगी। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारों ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई के लिए नो एंट्री कर दिया है।

आंध्र प्रदेश में 8 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून (डीएसपीई एक्ट) के तहत सीबीआई को राज्य के भीतर जांच के लिए दी गई शक्ति को समाप्त कर दिया है।

वहीँ आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई को राज्य के भीतर जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर सीबीआई की शक्ति पर ब्रेक लगा दिए हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई बंगाल में किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकेगी। ममता ने भाजपा पर सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप भी लगाया।

वहीँ जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश द्वारा अचानक लाइ गयी अधिसूचना के पीछे 2019 का लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी को ये आंशका हो सकती है कि कहीं 2019 के चुनाव से पहले केंद्र के इशारे पर सीबीआई कोई तोहमत मढ़कर उन्हें जांच के घेरे में न फंसा ले।

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TeamDigital