अयोध्या विवाद: 18 अक्टूबर तक पूरी हो सुनवाई, एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दे सकते: सीजेआई

अयोध्या विवाद: 18 अक्टूबर तक पूरी हो सुनवाई, एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दे सकते: सीजेआई

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीमकोर्ट में चल रही नियमित सुनवाई को लेकर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साफतौर पर कहा है कि सभी पक्ष 18 अक्टूबर तक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में सुनवाई के लिए एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा।

सुप्रीमकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारो से कहा कि आज का दिन यानी गुरुवार को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।

सीजीआई रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि 18 अक्टूबर के बाद दीवाली की एक हफ्ते की छुट्टियां भी हैं। दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों को जिरह में 3 से 4 दिन लगेंगे। 28 सितंबर और एक अक्टूबर को हम रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे।

उन्होंने मुस्लिम पक्षकारों से पूछा कि क्या वे दो दिनों में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे। इसके जबाव में पक्षकार राजीव धवन ने कहा कि वह इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे।

सीजेआई रंजन गोगोई का बतौर सीजेआई कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को खत्म हो रहा है, अगर मामले की सुनवाई उनके कार्यकाल के आगे तक बढ़ती है तो नए चीफ जस्टिस की अगुवाई में संविधान पीठ एक बार फिर मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि अयोध्या मामले में नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ़ कर दिया था कि इस मामले में सुप्रीमकोर्ट को एक महीने का समय फैसला लिखने के लिए चाहिए होगा इसलिए सभी पक्षकार प्रयास करें कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो सके।

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TeamDigital