अयोध्या मामले को संविधान पीठ को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

अयोध्या मामले को संविधान पीठ को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का मामला संविधान पीठ को सौंपने से इनकार कर दिया है।

एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच से कहा कि भूमि विवाद संविधान पीठ को सौंप दिया जाये क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बहुविवाह प्रथा के मुद्दे से ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही इसे संविधान पीठ को सौंपने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। धवन ने पीठ से कहा, ‘‘अयोध्या भूमि विवाद मुस्लिम समुदाय में प्रचलित बहुविवाह प्रथा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा राष्ट्र इसका जवाब चाहता है।’’

कोर्ट ने कहा कि यह विशेष पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर, 2010 के बहुमत के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

इससे पहले, न्यायालय ने इस मामले में श्याम बेनेगल और तीस्ता सीतलवाड जैसे लोगों के हस्तक्षेप करने की उम्मीदों पर यह कहते हुये पानी फेर दिया था कि सबसे पहले मूल विवाद के पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जायेगी।

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने बहुमत के फैसले में विवादास्पद भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बंटवारा करने का आदेश दिया था।

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TeamDigital