अमेठी: राहुल गांधी के नामांकन पर आपत्ति, स्क्रूटनी टली
लखनऊ ब्यूरो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेठी लोकसभा सीट पर दाखिल किये गए नामांकन पर आपत्ति के बाद स्क्रूटनी का काम टाल दिया गया है। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर चार लोगों ने आपत्ति जताई है।
आपत्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक ने नामांकन पर लगाई गयीं आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए जबाव दाखिल करने के लिए समय माँगा। इस पर रिटर्निंग ऑफीसर ने स्क्रूटनी का काम स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल बुधवार को अमेठी सीट से नामांकन भरा था। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार था। इस बार राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर पांचवे चरण में 6 मई को चुनाव होना है।
राहुल गांधी के नामांकन को जिन चार लोगों ने चुनौती दी है। उनमे अफ़जाल पुत्र रियासत, धुर्व लाल पुत्र मनोहर, सुरेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवकुमार सभी निवासी अमेठी जिला तथा सुरेश चंद्र निवासी आर के पुरम सेक्टर 6 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच का काम 22 अप्रेल सोमवार को प्रातः 10.30 बजे किया जाएगा।
Ravi Prakash, lawyer of independent MP candidate from Amethi, Dhruv Lal who has raised objections on Rahul Gandhi's nomination papers: On basis of certificate of incorporation of a company registered in UK, he declared himself a UK citizen. A non-citizen can't contest polls here. pic.twitter.com/A8ifZgbGhC
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 20, 2019
क्या हैं आपत्तियां:
अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के वकील रवि प्रकाश के मुताबिक राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाये गए हैं। रवि प्रकाश का कहना है कि ब्रिटेन की एक रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेजों में उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख किया है और गैर भारतीय देश में चुनाव नहीं लड़ सकता है। रवि प्रकाश का कहना है कि इसके साथ ही राहुल शैक्षणिक सर्टिफिकेट में भी कई सारी गलतियां हैं। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी के असली शैक्षणिक दस्तावेज सामने आने चाहिए।
बताया गया कि राहुल का असली नाम राउल विंची है। साथ ही उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव लाल कौसल के वकील, अफजल वारिस, सुरेंद्र चंद्र व सुरेश कुमार शुक्ला ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की है।
वकील का आरोप है कि राहुल ने दस्तावेजों में इंग्लैंड की अपनी कंपनी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने राहुल को ब्रिटेन का नागरिक बताया वहीं राहुल की डिग्री पर सवाल भी उठाए। उन्होंने दावा किया है कि राहुल ने एफिडेविट में जिन कॉलेजों से पढ़ाई का जिक्र किया है असल में राहुल ने उन कॉलेजों से पढ़ाई की ही नहीं है।