अब RBI ने आधार को बैंक एकाउंट से लिंक करना बताया ज़रूरी, कहा “ये सरकार का फैसला है”
नई दिल्ली। आधार कार्ड को बैंक एकाउंट से अनिवार्य तौर पर लिंक करने के मामले में अब रिज़र्व बैंक ने ताजा बयान में कहा कि यह भारत सरकार का निर्देश है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी खाताधारकों के अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है।
इससे पहले कल आरटीआई के हवाले से दावा किया गया था कि आधार को बैंक एकाउंट से लिंक कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने कोई आदेश जारी नहीं किया। मीडिया में आयी खबरों के बाद रिज़र्व बैंक ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है।
रिज़र्व बैंक ने कहा कि लागू मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है। सरकार ने बैंक खातों के लिए 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है।
मनीलाइफ इंडिया द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन में 18 अक्टूबर को आरबीआई ने कहा कि सरकार ने 1 जून 2017 को मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 538(ई) में दूसरी बातों के साथ-साथ बैंक खाता खोलने के लिए आधार (जो आधार के लिए नामांकित होने के पात्र हैं) और स्थायी नंबर (पैन) देने को अनिवार्य बना दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक ने अभी तक इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किए हैं।
(Agency)