अब पीएमओ को बताने होंगे पीएम के साथ विदेश यात्राओं पर जाने वाले लोगों के नाम
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की उस दलील को ख़ारिज कर दिया है जिसमे राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए पीएम मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर जाने वाले लोगों के नाम बताये जाने से इंकार कर दिया था।
केंद्रीय सूचना आयोग ने अब पीएमओ को निर्देश जारी कर कहा है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर जाने वाले लोगों के नाम बताने होंगे। हालाँकि मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने अपने निर्देशों में पीएम मोदी की सुरक्षा में शामिल लोगों के नाम न बताने से छूट दी है लेकिन पीएम मोदी के साथ विदेश यात्राओं पर गए अन्य लोगों के नाम बताने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले इस मामले को उठाते हुए नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने पीएम के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम पता करने के लिए सूचना आयोग में अपील की थी। अपीलकर्ताओं की प्रारंभिक अर्जी पर उचित जवाब नहीं मिला तो अंतिम अपीलीय प्राधिकार के चलते मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास आया था जिसके बाद सूचना आयोग ने पीएमओ से ये नाम बताये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
सूचना का अधिकार के तहत नीरज शर्मा ने अपनी अर्जी में निजी कंपनियों के सीईओ, मालिक या साझेदारों, निजी उद्योग अधिकारियों आदि की सूची मांगी थी जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर गए।
वहीँ दूसरे अपीलकर्ता अय्यूब अली ने पीएम मोदी के आवास और कार्यालय के मासिक व्यय, उनसे मिलने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास और कार्यालय में जनता से की गई मुलाकातों की संख्या, उनके द्वारा संबोधित चुनावी सभाओं की संख्या और उन पर सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी।
बता दें कि नीरज शर्मा ने यह आरटीआई जुलाई 2017 में जबकि अय्यूब अली ने पीएमओ में अपनी आरटीआई अप्रैल 2016 में दायर की थी। हाल के आदेश में माथुर ने पीएमओ को सूचना 30 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया।