अब न्यूज़ पोर्टलों पर सरकार की निगाह: रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करने के लिए गठित की कमेटी

अब न्यूज़ पोर्टलों पर सरकार की निगाह: रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करने के लिए गठित की कमेटी

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही न्यूज़ पोर्टल्स और ऑन लाइन मीडिया के लिए कुछ नए नियम लागू कर सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑन लाइन मीडिया और न्यूज़ पोर्टलो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करने के लिए एक आदेश जारी किया है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने इस आदेश में ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशंस तय करने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है।

इस आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड्स को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (सीटीएन) (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है।

टीवी चैनलों को इन तय दिशानिर्देशों का पालन करना होता है और इनका उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट मैकेनिज्म बना हुआ है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम हैं।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है कि ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कमेटी में मंत्रालय के सेक्रेटरी को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय समेत कई अन्य विभागों के सचिव भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनबीए, पीसीआई, आईबीएफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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TeamDigital