अब दिन रात खुले रह सकेंगे दुकानें, मॉल, एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) एक्ट को बुधवार को मंज़ूरी दे दी।
इसके तहत दुकानों, मॉल, बैंक, आईटी फर्म और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की इजाजत मिल जाएगी। इस कानून के तहत ये प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के मुताबिक कार्य अवधि तय कर सकेंगे। यानि दिन में कब से कब तक प्रतिष्ठान को खुला रखना है, ये खुद ही अपनी सुविधानुसार तय कर सकेंगे।
मॉडल कानून में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली में काम करने की इजाजत दी जाएगी। कानून में कर्मचारियों के लिए बेहतर पेयजल सुविधा, कैंटीन, प्राथमिक उपचार, शौचालय और क्रेच की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा।
इस कानून को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। श्रम मंत्रालय की ओर से लाए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक इस मॉडल कानून को जरूरत और थोड़े बहुत बदलाव के साथ राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा देर तक खोलने पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।