अगस्ता केसः इटली कोर्ट में सभी आरोपी बरी, सीबीआई को झटका
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत को बड़ा झटका लगा है। इटली की मिलान कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमैकनिका के पूर्व चीफ गिसेपी ओरसी, बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व शीर्ष अधिकारियों गियूसेपे ओरसी और ब्रूनो स्पेगनोलिनी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
इटली की समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक मामले में अदालत ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार हुआ था। इटली की अदालत ने भारत के नुकसान होने के आरोप को भी दरकिनार कर दिया है. मालूम हो कि भारत ने इस डील में नुकसान होने की बात कही थी।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर मिलान अदालत के इस फैसले से भारत में सीबीआई का केस कमजोर हो सकता है। सीबीआई इस डील के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत कई आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है।
इस मामले में एक बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, ”मैं शुरू से कह रहा था कि इस मामले में कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। अब भारत सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।”
सोमवार को आए इटली की अदालत के फैसले में इस केस में आरोपी रहे मिशेल और हश्के समेत तीनों बिचौलियों को भी बरी कर दिया गया है। हालांकि भारत में ये दोनों आरोपी वांछित हैं।
क्या है मामला :
साल 2010 में 3600 करोड़ रुपये में 12 वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था। आरोप है कि इस सौदे को हासिल करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय अधिकारियों को 423 करोड़ रुपये की घूस दी थी। इटली की निचली अदालत ने मामले में साल 2016 में आरोपियों को दोषी ठहराया था।
मामले में ओरसी को साढ़े चार साल और ब्रूनो को चार साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद इससे पहले इटली की सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दोबारा से सुनवाई करने का आदेश दिया था. अब इटली की मिलान कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।