लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग का फैसला: आप के 20 विधायक अयोग्य करार

लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग का फैसला: आप के 20 विधायक अयोग्य करार

नई दिल्ली। लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए है।

हालाँकि खबर लिखे जाने तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को बैठक के बाद चुनाव आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है।

इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आयोग ने इन सदस्यों की सदस्यता को अयोग्य ठहराया है. इससे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति अपने रिटायरमेंट से पहले सारे पेंडिंग केस खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आयोग फटाफट पुराने मामलों का निपटारा कर रहा है। वह 22 को रिटायर हो जाएंगे।

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत में किया जाना चाहिए. पार्टी ने कहा कि विधायकों का पक्ष नहीं सुना गया।

आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जिसको लेकर प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। हालांकि विधायक जनरैल सिंह के पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई थी।

इस मामले में शिकायत करने वाले प्रशांत पटेल ने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है, इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। उन्होंने कहा, “मैंने यह मामला 2015 में उठाया था, पूरे केस को देखने पर लगता है कि इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। चुनाव आयोग अपना फैसला राष्ट्रपति के पास भेजेगा, जिस पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “आप विधायकों की सदस्यता बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग को दिए अपने हलफनामा में माना है कि विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधा दी गई. दिल्ली में 7 विधायक मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने 28 बना दिए।”

TeamDigital