पीएमओ से पूछा ‘कब आएंगे खातों में 15 लाख’, तो मिला ये जबाव

पीएमओ से पूछा ‘कब आएंगे खातों में 15 लाख’, तो मिला ये जबाव

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी में खातों में 15 लाख आने के सवाल पर प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि यह प्रश्न सूचना के दायरे में नहीं आता।

गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावो के दौरान एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन वापस आने पर सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपये आ सकते हैं। हालाँकि बाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला कह कर ख़ारिज कर दिया था।

अब लोगों के खाते में 15 लाख आने के चुनावी वादे पर प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गयी तो पीएमओ ने यह कह कर कि ‘यह सवाल सूचना के दायरे में नहीं आता’, जबाव देने से इंकार कर दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता मोहन कुमार शर्मा ने नवंबर, 2016 में आरटीआई दायर कर नोटबंदी के अलावा जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक सभी के खातों में 15-15 लाख रुपये कब आएंगे। सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और आरबीआई से पूरी जानकारी नहीं मिली।

पहली एजेंसी पीएमओ ने कहा कि उसने आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है। इसमें कहा गया है कि आरटीआई आवेदन आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता। माथुर ने माना की पीएमओ और आरबीआई के जवाब संतोषजनक हैं।

TeamDigital