जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में आज़म खान के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में आज़म खान के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

लखनऊ। पूर्व केबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज़म खान को जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।

इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील आजम खान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आजम खान द्वारा की गई किसी भी हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता को साबित नहीं कर सके।

इस मामले में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, कि आगे की जांच और केस के लिए आजम खान की लगातार हिरासत की जरूरत नहीं है।

जस्टिस सिन्हा ने कहा कि पहली नजर में आजम खान के हिरासत में कोई जरूरत कोर्ट को महसूस नहीं होती है। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया है कि आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। दो को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उन्हें जमानत दी जा चुकी है।

गौरतलब है कि आजम खान 19 नवंबर, 2020 से जेल में बंद हैं। एसआईटी ने आजम खान पर अखिलेश यादव सरकार में 1,300 लोगों की नियुक्ति के मामले में अनियमितता का मामला दर्ज किया था।

TeamDigital