एनजीटी का आदेश: खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर पाबंदी

एनजीटी का आदेश: खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर पाबंदी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह देश के खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों कस्बों के लिए भी लागू होगी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह देश के सभी शहरों और कस्बों पर लागू होगी, जहाँ नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ‘खराब’ और इससे नीचे चली गई थी।

पीठ ने कहा, “जिन शहरों / कस्बों में हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे है, केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं, और दीवाली, छठ, नए साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों के दौरान पटाखे के उपयोग और फटने के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, “अन्य स्थानों पर, प्रतिबंध अधिकारियों के लिए वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि अधिकारियों के आदेशों के तहत अधिक कड़े कदम हैं तो वही प्रबल होगा।”

इतना ही नहीं एनजीटी ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 को देखते हुए सभी स्रोतों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान शुरू करें।

इसी क्रम में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ‘फूलझड़ी’ और ‘अनार’ जैसे ध्वनिरहित पटाखों का उपयोग केवल दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है।

TeamDigital