जिला कलेक्टर ने त्यौहार और उपासना स्थलों के लिये जारी किये निर्देश, सख्ती से हो पालन
छिंदवाड़ा/पांढुर्ना(गुड़डू कावले): मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने जनपद के लिए निर्देश दिये है। इनमे कोविड-19 से बचाव के लिये धार्मिक कार्यो, त्यौहारों और उपासना स्थलों के लिये जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने की बात कही गई है। ये निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों के साथ ही जिले के नागरिकों को दिये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुमन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिये माह अगस्त में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, मोहर्रम और अन्य त्यौहारों के साथ ही धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी ।
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मुहर्रम, गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी जैसे पर्वो पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जायेंगे ।
जिला अधिकारी ने कहा कि सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा या उपासना करेंगे । धार्मिक या उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हों । साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गए निर्देशों में कहा गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जाये । निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोहो में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हों और फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।
